मोदी सरकार अब देगी महिलाओं को 5 लाख तक का ऋण “प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना 2020” से (Modi government will now provide loans of up to 5 lakhs to women with “Pradhan Mantri Dhan Laxmi Yojana 2020”) !
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए “प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना 2020” की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार और खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। वह भी बिना किसी भी ब्याज के। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं को रोजगार प्रदान करना है। हमारे देश में यह देखा गया है कि बहुत सी महिलाएं पुरुषों से ज्यादा पढ़ी लिखी होती है। लेकिन शादी के बाद घर की जिम्मेदारियों के कारण अपना व्यवसाय नहीं शुरू कर पाती हैं और बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं। जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण खुद का स्वरोजगार शुरू नहीं कर पाती हैं।बहुत से ऐसे स्वरोजगार होते हैं जिन्हें महिलाएं आसानी से घर पर शुरू कर सकती हैं जैसे ब्यूटी पार्लर, टिफिन सेंटर, पापड़ – अचार बनाना आदि। इन स्वरोजगार को शुरू करने के लिए महिलाओं के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है। केंद्र सरकार महिलाओं की इसी आर्थिक समस्याओं को समझते हुए और देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए “प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना” की शुरुआत की है। ताकि वह छोटे-मोटे व्यवसाय करके आत्मनिर्भर बन सकें।
आज हम आपको इस योजना के लाभ, पात्रता मापदंड और इस योजना में आवेदन करने के तरीके के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।
इस योजना के लाभ (Benefits of This Scheme) ;
1. इस योजना से देश की महिलाएं 5 लाख तक का लोन बड़ी आसानी से ले पाएंगे।
2. इस योजना से लोन लेने पर कोई ब्याज नहीं लगता है और इस लोन को 30 वर्षों के अंतर्गत चुकाना पड़ता है।
3. इस लोन के लिए देश की गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाएं अपना स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं।
4. इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया है और प्रत्येक राज्य की प्रत्येक महिला इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इस योजना का सारा खर्च केंद्र सरकार दे रही है।
5. इस योजना के पैसों को सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएंगा।
इस योजना के लिए पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria for This Scheme) ;
1. इस योजना का लाभ महिला सरकारी कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी की पत्नी नहीं उठा सकती हैं।
2. इस योजना के लिए महिला के नाम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए।
3. इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के परिवार की आय 3 लाख रूपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
4. इस योजना के पात्र बनने के लिए प्रत्येक महिला के पास एक बैंक बचत खाता होना चाहिए।
5. इस योजना के लिए सरकारी बैंक से ही लोन प्राप्त कर सकते हैं।
6. इस योजना के पात्र बनने के लिए महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
7. इस योजना के लिए महिलाओं को निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-
● महिला का आधार कार्ड.
● महिला के बैंक डायरी की फोटो प्रति.
● महिला का पैन कार्ड.
● महिलाओं का आय प्रमाण पत्र.
● महिलाओं के पत्ते का सबूत.
इस योजना के लिए आवेदन करने का तरीका (How to Apply for this Scheme) ;
– इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपना पंजीकरण करवाना होगा। इस योजना के लिए महिलाएं अपना पंजीकरण जिला स्तरीय सामुदायिक सेवा केंद्र में जाकर करवा सकती हैं। इस पंजीकरण करवाने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। जिन्हें जिला स्तरीय सामुदायिक सेवा केंद्र में जमा कराना होगा। फॉर्म के अप्रूव होने के बाद आपको बैंक से लोन लेने के लिए कॉल आ जाएगा।
– अगर आप जिला स्तरीय सामुदायिक सेवा केंद्र में अपना पंजीकरण नहीं करना चाहती हैं तो महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट https://wcd.nic.in/schemes/dhanalakshmi पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकती हैं। इस वेबसाइट पर आपको अपनी सभी जानकारी भरनी होगी। इस वेबसाइट पर पंजीकरण करवाने के बाद आपको बैंक से कॉल करके सूचित कर दिया जाएगा।
“प्रधानमंत्री थाना लक्ष्मी योजना” महिलाओं के हित के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना का लाभ महिलाओं को अवश्य लेना चाहिए। जब तक देश की महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होगी। तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है।