अब मजदूरी करने वालों को भी मिलेगी पेंशन मोदी सरकार ने शुरू की है “प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना” 2020 (Now wage laborers will also get pension. Modi government has started “Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana” 2020 !
भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र से संबंधित लोगों को बुढ़ापे में पेंशन देने के लिए “प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना” की शुरुआत की गई है। इस योजना का फायदा असंगठित क्षेत्र जैसे रिक्शा चालक, कारीगर, मजदूर, ड्राइवर, किसान आदि लोगों को प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत इन सभी क्षेत्र के लोगों को मासिक मात्र ₹55 जमा कराने होंगे। जिससे उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह सरकार के द्वारा ₹3000 की गारंटी पेंशन प्राप्त होगी।
इस योजना का एक अन्य फायदा यह भी है कि सरकार जितनी राशि आवेदक प्रति माह जमा करेगा, उतनी ही राशि सरकार अपनी तरफ से उसके खाते में जमा करवाएगी। इस योजना का फायदा उन गरीब तबके के लोगों को होगा। जिन्हें बुढ़ापे में किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं होती है। तथा 60 वर्ष की आयु के बाद कमाई का कोई जरिया नहीं होता है।
आज हम आपको इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस्त जमा कराने की शर्तें (Conditions for depositing installment of Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana) ;
1. इस योजना में अगर आवेदक की आयु 18 वर्ष है तो उसे 60 वर्ष तक ₹55 प्रति माह जमा कराने होंगे से उसे 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 प्रतिमाह की पेंशन प्राप्त होगी
2. अगर आवेदक की आयु 30 वर्ष है तो उसे प्रतिमाह 100 रुपए जमा कराने होंगे जिसके उसे 60 वर्ष की आयु के बाद उसे 3000 की पेंशन प्राप्त होगी।
3. आवेदक 40 वर्ष का है तो उसे ₹200 प्रति माह जमा कराने होंगे। जिससे उसे 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 की पेंशन प्राप्त होगी।
4. अगर आवेदक अपने जमा राशि को वापस निकालना चाहता है तो उसे जमा राशि को ब्याज समेत लौटाया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria for Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana);
1. 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के लोग ही इस योजना के पात्र होंगे।
2. कोई भी सरकारी कर्मचारी इस योजना का पात्र नहीं होगा।
3. अगर आवेदक की मासिक आय 15 हजार रूपए से कम है तो वह इस योजना का पात्र होगा।
4. अगर आवेदक को अन्य किसी सरकारी योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त हो रही है। तो वह इस योजना का पात्र नहीं होगा।
5. अगर पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है। तो उसकी आधी पेंशन 1500 रूपए उसकी पत्नी को दी जाएगी।
6. पेंशनधारी की मृत्यु हो जाने के बाद पेंशन उनके बच्चों को प्राप्त नहीं होगी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents required for Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana) ;
1. आवदेक का आधार कार्ड.
2. आवेदक का पैन कार्ड.
3. आवेदक जिस क्षेत्र में काम करता है। उस का प्रमाण पत्र.
4. आवेदक की बैंक डायरी.
5. मोबाइल नंबर.
6. सत्यापन पत्र.
7. दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने का तरीका (How to apply in Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana);
इस योजना के अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको:
1. इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/ पर जाना होगा।
2. इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस योजना का फॉर्म ओपन हो जाएगा।
3. इस फॉर्म में आपको अपनी सभी जानकारी जिसमें आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, खाता संख्या जानकारी, पता आदि भरने होंगे।
4. फॉर्म के सभी ऑप्शन को भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके अगले पृष्ठ पर जाना होगा।
5. अगली पोस्ट पर आपको इस योजना के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके बाद बायोमेट्रिक के द्वारा सत्यापन कराया जाएगा।
6. मात्र इस आसान तरीके से आप इस योजना का आवेदन कर पाएंगे तथा इस योजना के लाभार्थी बन पाएंगे।
#. इस योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको बैंक जाकर इस योजना का फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म के सभी ऑप्शन को भरने के बाद एक सत्यापन पत्र भी प्राप्त करना होगा। फॉर्म और सत्यापन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज लगाकर। बैंक में जमा कराना होगा। यह फॉर्म कुछ दिनों के बाद अप्रूव हो जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनने पर आपको बैंक के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा।
इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 1800- 3000- 3468 पर कॉल कर सकते हैं।