फसल के बर्बाद होने पर भी अब मिलेगा मुआवजा मोदी सरकार ने शुरू की है “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020” (Modi government has now launched “Prime Minister Crop Insurance Scheme” for crop failure.) !
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नए किसानो को अपने चुनावी वादे के अनुसार किसानों को तोहफा देते हुए “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” की शुरुआत की है। इस योजना को 13 जनवरी 2016 को पूरे देश में लागू किया गया और वर्तमान में भी इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। सरकार के निर्देशों के अनुसार इस योजना को भविष्य में भी चलाया जाएगा। देश में हमारे देश में अतिवृष्टि ,अनावृष्टि, ओलावृष्टि जैसी अनेकों मौसम से संबंधित समस्याएं आती रहती है। जिस कारण किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती हैं। किसान वर्ष में दो से तीन बार फसल लेता है और अनेकों कारणों से उनकी फसल खराब हो जाती हैं। जिस कारण उन्हें कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। उनके द्वारा की गई मेहनत, उनका पैसा सब मौसम के कारण बर्बाद हो जाता है। देश के किसानों की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत किसान अपने खेत की फसल का बीमा करा पाएगा और इस फसल के नष्ट होने पर वह सरकार से बीमा राशि के अनुसार मुआवजा भी प्राप्त कर सकेगा।
इस योजना का नियंत्रण “भारतीय कृषि बीमा कंपनी” के द्वारा किया जाता है। जो एक सरकारी कंपनी है। इस कंपनी पर किसान पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत सभी तरह की खरीफ फसलों पर 2% प्रीमियर और सभी तरह की रबी फसलों पर 1.5% प्रीमियम भरना होगा। अगर किसान बागवानी करता है तो उसे 5% प्रीमियर में भरना होगा। इस योजना का उद्देश्य कृषि बीमा को सुचारू करना और देश के किसानों की आय को दोगुना करना है।
आज हम आपको इस योजना की आवश्यक बातें और आवेदन करने के तरीके के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।
इस योजना के बारे में आवश्यक बातें जो आपको जानना जरूरी है (Things You Need to Know about this Plan) ;
1. इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के अलावा अगर फसल को कीट या किसी रोग द्वारा नष्ट हो जाती है। तो भी इस योजना के अंतर्गत बीमा प्राप्त किया जा सकता है।
2. इस योजना के लाभार्थी बनने के लिए फसल की बुवाई के 10 दिनों के अंदर इस योजना के फॉर्म को भरना जरूरी होता है।
3. अगर आप की फसल कटने से 14 दिन पूर्व आप की फसल को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है। तब भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
4. इस योजना में कपास की फसल के लिए बीमा का प्रीमियम 62 रुपए है। जबकि बाजरे के लिए 222.58 रुपए तथा धान की फसल के लिए 505.60 रुपए और मक्के की फसल के लिए 202.34 रुपए प्रति एकड़ है।
5. प्रतिकूल मौसम स्थिति के कारण अगर किसान खेती नहीं कर पाता है। तो भी सरकार किसान को इस योजना के तहत बीमा राशि प्रदान करेगी।
6. इस योजना के लाभार्थी बनने के लिए किसान के पास एक बैंक बचत खाता होना चाहिए जो उसके आधार कार्ड से लिंक हो।
7. इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्न दस्तावेज होने आवश्यक है-
● किसान का आधार कार्ड.
● किसान का किसान कार्ड (अगर है तो).
● बैंक डायरी और बैंक डायरी के प्रथम पृष्ठ की फोटो कॉपी.
● किसान के पते का सबूत.
● किसान के खेत का खसरा नंबर.
● खेत की बुवाई हुई है इसका सबूत (इसके लिए किसान सरपंच या पटवारी से पत्र लिखा सकता है)
● पैसा सीधे अकाउंट में आने के लिए एक कैंसिल चेक भी लगाना होगा।
इस योजना में आवेदन करने का तरीका (How to Apply in this Scheme) ;
इस योजना में आवेदन ऑफलाइन हीं किया जा सकता है।
– इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको केंद्र सरकार की अधिकारिक वेबसाइट http://pmfby.gov.in/ पर जाकर “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” का फार्म डाउनलोड करना होगा।
– इस फॉर्म के सभी ऑप्शन को भरने के बाद अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ आपको बैंक में जाकर इस फॉर्म को जमा कराना होगा।
– फॉर्म को बैंक में जमा कराने के बाद कुछ दिनों से आप इस योजना के लाभार्थी बन जाएंगे। इसकी सूचना आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा आ जाएगी।
इस योजना के बारे में अधिक जानकारी आप सरकार द्वारा जारी की गई हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर प्राप्त सकते हैं।
हेल्प लाइन नंबर – 011-23388911
हमारे देश के किसानों को अपनी फसल की सुरक्षा के लिए इस योजना का लाभ अवश्य लेना चाहिए। ताकि फसल के बर्बाद होने पर भी इस योजना के तहत सरकार के द्वारा अच्छा – खासा मुआवजा मिल सके।